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दिल्ली हाईकोर्ट ने TMC सांसद साकेत गोखले को दो सप्ताह के भीतर माफीनामा प्रकाशित करने का दिया निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद साकेत गोखले को लक्ष्मी पूरी को बदनाम करने के लिए दो सप्ताह के भीतर सोशल मीडिया पर माफी मांगने का निर्देश दिया.

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Edited by Akansha

दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद सांसद साकेत गोखले को निर्देश दिया है कि लक्ष्मी पूरी को बदनाम करने के लिए दो सप्ताह के भीतर माफीनामा प्रकाशित करें. कोर्ट ने टीएमसी सांसद साकेत गोखले की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. साकेत गोखले द्वारा दायर अर्जी में एक जुलाई 2024 के हाई कोर्ट के फैसले को वापस लेने की मांग की थी.

पुराने आदेश पर अमल न होने पर लक्ष्मी पूरी ने की थी कार्रवाई

कोर्ट ने पिछले साल 1 जुलाई को गोखले से चार सप्ताह के भीतर सोशल मीडिया पर मांगने और पूरी को 50 लाख रुपए का हर्जाना देने को कहा था. उस आदेश के क्रियान्वयन नहीं होने पर पूरी ने याचिका दाखिल कर आदेश को क्रियान्वयन की मांग की थी. गोखले की याचिका में इस आदेश को अनुचित करार दिया गया था, लेकिन अदालत ने साफ कर दिया था कि जब एक जनप्रतिनिधि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, तो उससे जवाबदेही भी अपेक्षित होती है.

हाई कोर्ट ने गोखले की दलीलें ठुकराईं

इस फैसले से यह भी स्पष्ट हो गया है कि डिजिटल माध्यम पर किए गए आक्षेप भी कानून की  सीमा से बाहर नहीं होते और यदि सार्वजनिक जीवन में हैं, तो शब्दों की जिम्मेदारी से आप मुक्त नहीं हो सकते. लक्ष्मी पूरी ने याचिका में कहा है कि प्रतिवादी गोखले ने अपने एक ट्वीट में स्विस बैंक खातों और विदेशी काले धन का उल्लेख किया है और वादी और उसके पति के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच का आदेश देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को टैग किया है.

लक्ष्मी पूरी और हरदीप सिंह पूरी के खिलाफ झूठे आरोप

संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पूरी ने अपनी याचिका में कहा कि साकेत गोखले ने 13 और 23 जून 2021 को उनके और उनके पति हरदीप सिंह पूरी के खिलाफ झूठा और अपमानजनक आरोप लगाया था और कहा था कि दंपति ने वर्ष 2006 में जिनेवा (स्वीटजरलैंड) में काले धन से एक घर खरीदा है. गोखले ने जून 2021 में कई पोस्ट में सवाल उठाया था कि लक्ष्मी पूरी ने 2006 में अपनी तत्कालीन आय से जिनेवा में 1.6 मिलियन स्विस फ्रैंक का घर कैसे खरीदा.

-भारत एक्सप्रेस 



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