दिल्ली हाईकोर्ट
Celebi Ground Handling: दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्की की कंपनी सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र सरकार की उसकी सुरक्षा मंज़ूरी को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी. उस वजह से भारतीय हवाई अड्डों पर उसकी सेवाएं बंद कर दी गई थी.
जस्टिस तेजस करिया ने कंपनी की याचिका खारिज की है. मालूम हो कि न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने भी 7 जुलाई को कंपनी की संबंधित संस्थाओं सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया व सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिंनल मैनेजमेंट की इसी तरह की याचिकाओं को खारिज कर दिया था.
उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से ऊपर है. जबकि सेलेबी ने कहा था कि उसकी सुरक्षा मंज़ूरी बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दी गई है. केंद्र सरकार ने सेलेबी की सुरक्षा मंज़ूरी रद्द करने का फैसला चार दिनों तक चले भारत-पाक सैन्य संघर्ष के बाद लिया था. उसमें तुर्की सरकार ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया था. सुरक्षा मंजूरी 15 मई को रद्द किया गया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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