JSW स्टील्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट भूषण स्टील के फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पहले के फैसले को वापस लेते हुए कहा कि मामले में नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है.
कोर्ट अब इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेगा. सीजेआई गवई ने कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी पुनर्जीवित कंपनी के 25000 कर्मचारियों के साथ अन्याय करने के लिए नहीं कर सकता. सीजेआई ने कहा कि प्रथम दृष्टया हम पुनर्विचार की अनुमति देने पर सहमत हैं. हम पूरी सुनवाई करेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि यह निर्णय पहले से तय फैसलों के अनुरूप नहीं है.
कोर्ट 7 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. सीजेआई गवई ने यह स्पष्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट केवल फैसले की कानूनी वैधता पर ही गौर करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी नए दस्तवेज़ पर नहीं जाएंगे, केवल पुराने फैसले की समीक्षा करेंगे. यह जरूरी है कि ऐसे निर्णय कानून के दायरे में और कर्मचारियों के हित में हो.
बता दें कि दिसंबर 2024 में जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने बीपीएसएल के लिए जेएसडब्ल्यू की योजना को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि लेनदारों की समिति (सीओसी) ने योजना को मंजूरी देने में गलती की थी. लेकिन जेएसडब्ल्यू ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने 2 मई के अपने फैसले को वापस ले लिया.
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-भारत एक्सप्रेस
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