दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह आपात स्थिति के मरीजों को खाली बेड, संबंधित डाक्टर व जरूरी सुविधा वाले अस्पतालों के बारे में जानकारी देने के लिए लांच होने वाले स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना पण्राली (एचएमआईएस) सॉफ्टवेयर में उस सब के बारे जानकारी देने पर विचार करे. जस्टिस प्रतिबा मनिंदर सिंह एवं जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने सरकार से यह भी कहा कि वह एचएमआईएस सॉफ्टवेयर, वेब आधारित एप्लिकेशन या हैंडहेल्ड डिवाइस आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से नागरिकों को उक्त सुविधाओं के बारे में जानकारी देने पर विचार करे.
31 अक्टूबर को कोर्ट अगली सुनवाई करेगा. अदालत ने कहा कि आईसीयू में भर्ती मरीजों के मामले में यह बेहद महत्वपूर्ण है, जहां मरीजों को आईसीयू बेड की तलाश में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकना पड़ता है. सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने पीठ को आासन दिया कि एचएमआईएस सॉफ्टवेयर के लागू होने के बाद उस मुद्दे पर विचार किया जाएगा और उसका समाधन पेश किया जाएगा. वैसे भी सॉफ्टवेयर के विकास के समय सरीन समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार किया गया है.
अधिकारियों की बैठक बुलाने और रिपोर्ट देने का आदेश
इस पर कोर्ट ने एम्स के निदेशक को सभी संबंधित अधिकारियों की एक बैठक बुलाने और अगली सुनवाई तक न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. साथ ही स्वास्थ्य सचिव को एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर एचएमआईएस सॉफ्टवेयर में लागू किए जाने वाले मॉड्यूल की कुल संख्या, वास्तव में लागू किए गए मॉड्यूल और सभी अस्पतालों में उनकी स्थिति तथा शेष मॉड्यूल को एक विशिष्ट समय-सीमा के साथ लागू करने का विवरण देने को कहा.
रिपोर्ट में इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर भी देने को कहा कि जब भी दिल्ली में कोई मरीज संबंधित हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करे तो क्या एचएमआईएस सॉफ्टवेयर ऐसे मरीज को उस अस्पताल तक ले जाने में सक्षम होगा जहां बिस्तर और आवश्यक विशेषज्ञ कर्मचारी उपलब्ध हों. कोर्ट ने यूपीएससी को रेडियोलॉजिस्टों की भर्ती प्रक्रिया जारी रखने और अगली सुनवाई से पहले दिल्ली सरकार को आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने का भी निर्देश दिया.
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-भारत एक्सप्रेस
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