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दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘सनातन स्वराज पार्टी’ की ओर से दायर याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘सनातन स्वराज पार्टी’ की ओर से दायर याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘सनातन स्वराज पार्टी’ की ओर से दायर याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस अमित बंसल की कोर्ट ने यह नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट 11 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. यह याचिका पार्टी के नाम को मंजूरी देने और पार्टी के पंजीकरण के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की हैं.

कोर्ट के नोटिस का चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि पार्टी का आवेदन पिछले साल से लंबित है. उन्होंने कहा कि पार्टी को मार्च में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने है और इसके लिए पार्टी के नाम का आठ समाचार पन्नों में प्रकाशित करना अनिवार्य है. जिसमें 45 दिन का समय लगेगा.

कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए याचिका स्वीकार की

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह याचिका चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए दायर की गई है कि वह याचिकाकर्ता के प्रस्तावित नाम सनातन स्वराज पार्टी को तुरंत मंजूरी दे और चुनाव आयोग को प्रस्तावित राजनीतिक पार्टी को रजिस्टर करने का निर्देश दे. याचिकाकर्ता का कहना है कि यह जरूरी है, क्योंकि याचिकाकर्ता का कहना है कि यह जरूरी है, क्योंकि याचिकाकर्ता पार्टी पश्चिम बंगाल में होने वाले आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है.

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-भारत एक्सप्रेस



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