दिल्ली हाईकोर्ट ने कालकाजी मंदिर परिसर में सेवादार की पीटकर हत्या किए जाने के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट 19 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने यह निर्देश मृतक की भाई व दो गवाहों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. सभी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने एवं मंदिर परिसर की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले करने की मांग की है.
कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का दिया निर्देश
सेवादार की हत्या 29 अगस्त को कर दी गई थी और इस मामले में अभी तक आठ-नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गवाहों ने अपनी जान की सुरक्षा की भी मांग की है और जल्द से जल्द अपना बयान मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज कराने की मांग की है. उसने कहा है कि हत्यारे के परिजन उनलोगों को धमका रहे हैं. कालकाजी पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1) और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. याचिका में कहा गया है मंदिर में कानून और अन्य स्थिति को बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर की सुरक्षका पुलिस से लेकर सीआरपीएफ को सौंप दिया जाए, क्योंकि पुलिस लाभ लेने के फेर में लगी रहती है.
वह उल्द गवाहों को ही धमकाती है और आरोपियों का पक्ष लेती है. साथ ही मंदिर परिस का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाए.
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-भारत एक्सप्रेस
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