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हिरासत में लिए गए समाजिक कार्यकर्ताओं के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की हिरासत मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगा है. साथ ही कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने का आदेश दिया हैं. कोर्ट ने एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि किन परिस्थितियों में और किस कानून के तहत इन लोगों को हिरासत में लिया गया है.

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, अब उन्हें छोड़ दिया गया है. दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 10 लोगों को हिरासत में लिया था. याचिकाओं में से एक सागरिका राजोरा दायर की है, जिसमें अदालत से उनकी बहन लक्षिता राजोरा को तुरंत अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है.

22 वर्षीय लक्षिता 13 मार्च की शाम से लापता हैं. याचिका में कहा गया है कि वो विजय नगर इलाके में एक छात्र संगठन के दफ्तर गई. 13 मार्च के शाम 8 बजे के बाद से लक्षिता राजोरा का मोबाइल फोन बंद है. दायर याचिका में कहा गया है कि लक्षिता राजोरा छात्र संगठन के जिस दफ्तर में गई थी, उस दफ्तर में मौजूद कई लोगों का शाम 8 बजे से कोई अता पता नहीं है.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पर सवाल

राजोरा ने एक “गंभीर और ठोस आशंका” जताई कि उनकी बहन को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों ने गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया हो सकता है. उन्होंने कहा कि लगभग आठ महीने पहले हिरासत में ली गई महिला और उसके साथियों को कथित तौर पर उसी एजेंसी द्वारा एक सप्ताह से अधिक समय तक बिना किसी औपचारिक गिरफ्तारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए, अवैध हिरासत और कस्टडी में यातना का शिकार बनाया गया.

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-भारत एक्सप्रेस



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