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ED केस रद्द कराने की याचिका पर मोहम्मद असलम वानी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

Mohammad Aslam Wani: दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित हवाला कारोबारी मोहम्मद असलम वानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस रद्द करने की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है. कोर्ट अब 26 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा.

Delhi-High-Court

दिल्ली हाईकोर्ट

Legal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित हवाला कारोबारी मोहम्मद असलम वानी (Mohammad Aslam Wani) के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर के प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस संजीव नरूला ने ईडी को यह नोटिस जारी किया है. कोर्ट 26 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा.

वानी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले को रद्द करने की मांग करते हुए विशेष अदालत के वर्ष 2010 के फैसले का हवाला दिया है. उस फैसले में उन्हें वर्ष 2005 के एक मामले में आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोपों से बरी कर दिया गया था. जबकि इसी आधार पर वर्ष 2007 में धन शोधन का मामला दर्ज किया गया था.

उसने कहा कि अक्टूबर 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था. वकील एमएस खान ने कहा कि उनके मुवक्किल वानी को हथियार रखने के लिए शस्त्र अधिनियम के तहत लगाए गए आरोपों को छोड़कर सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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