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दिल्ली हाई कोर्ट ने राजीव चंद्रशेखर की याचिका पर शशि थरूर को भेजा नोटिस, मानहानि केस में मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर की मानहानि याचिका पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोटिस जारी किया है. निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए चंद्रशेखर ने थरूर पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है.

Shahshi Tharoor

कांग्रेस सांसद शशि थरूर.

बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस रविंदर डुडेजा ने निचली अदालत से डिजिटल रूप में रिकॉर्ड तलब किया है.

कोर्ट 16 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. राजीव चंद्रशेखर ने निचली अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि केस खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. राऊज एवेन्यु कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने शशि थरूर के खिलाफ समन जारी करने से इनकार कर दिया था.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्रथम दृष्टया मानहानि का मुकदमा चलाने का कोई पर्याप्त सबूत नहीं है. राजीव चंद्रशेखर ने थरूर पर तिरुवनंतपुरम के मतदाताओं के बीच स्पष्ट रूप से गलत सूचना प्रसारित करने का आरोप लगाया था. जिसमें कथित तौर पर प्रमुख मतदाताओं और पैरिश पुजारियों जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों को रिश्वत देने के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाई गई.

शशि थरूर पर गलत सूचना फैलाने का आरोप

चंद्रशेखर ने केरल में एक टीवी साक्षात्कार में शशि थरूर द्वारा लगाए गए आरोपों पर आश्चर्य व्यक्त किया था. याचिका में कहा गया था कि थरूर ने ये बयान राजीव चंद्रशेखर को नुकसान पहुचाने के इरादे से दिए है. भाजपा नेता ने शशि थरूर द्वारा दिए गए लापरवाह बयानों को वापस लेने की मांग के अलावे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की थी.

राजीव चंद्रशेखर ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 200 और भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 171 जी के तहत अर्जी दाखिल किया था. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि उन्होंने किसी भी स्तर पर कोई विशेष आरोप नहीं लगाया है. थरूर ने यह भी कहा था कि मैंने इसे विभिन्न लोगों से सुना है, जिनमें स्थानीय समुदाय के कुछ प्रमुख लोग भी शामिल है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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