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काजोल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत: AI-डीपफेक और नाम के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री काजोल देवगन को बड़ी राहत देते हुए बिना अनुमति उनके नाम, छवि, आवाज और AI-डीपफेक के जरिए अश्लील कंटेंट के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगा दी है. पढ़ें पूरी खबर

Supreme Court Kajol Devgan

दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री काजोल देवगन द्वारा व्यक्तित्व सुरक्षा की मांग को लेकर दायर याचिका पर रोक लगा दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एआई आधारित सेवाओं पर रोक लगा दिया है. काजोल के नाम छवि के अनधिकृत इस्तेमाल पर भी रोक लगा दिया है.

जस्टिस ज्योति सिंह की सिंगल बेंच ने कई प्लेटफॉर्मो को बिना अनुमति के काजोल के नाम, छवि, आवाज, शक्ल और उनके व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं के.इस्तेमाल पर भी रोक लगा दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि वह एआई या डीपफेक के माध्यम से काजोल के नाम, छवि आदि सहित उनके व्यक्तित्व गुणों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी आदेश देगा.

कंटेंट को हटाने का निर्देश

कोर्ट ने काजोल के खिलाफ अलग-अलग डिफेंडेंट द्वारा पब्लिश किए गए पोर्नोग्राफिक और अश्लील कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है. अदालत ने कृत्रिम आवाज क्लोनिंग, हेरफेर किए गए दृश्य और अनधिकृत डिजिटल उत्पादों से संबंधित चिंताओं पर विचार किया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह की नकलें न केवल प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि व्यक्ति की गरिमा और निजता का भी हनन करती हैं.

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अदालत ने दी चेतावनी

साथ ही न्यायालय ने चेतावनी दी है कि व्यंग्य, कलात्मक अभिव्यक्ति, समाचार रिपोर्टिंग और टिप्पणी जैसे संवैधानिक रूप से संरक्षित क्षेत्र अप्रभावित रहने चाहिए. इससे पहले हाई कोर्ट कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने नहीं करने का आदेश दे चुकी है.

पहले भी अभिनेता आए हैं कोर्ट

इससे पहले विवेक ओबेरॉय, बाबा रामदेव, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर, रजनीकांत, गायिका आशा भोसले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सिंगर कुमार, विराट कोहली सहित कई अन्य अदालत का रुख कर चुके है.



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