दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की याचिका खारिज कर दी है. इस याचिका में उन्होंने मालवीय नगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय के चुनाव को चुनौती दी थी. जस्टिस जसमीत सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिका खारिज की जाती है.
चुनाव में मिली करारी हार
सतीश उपाध्याय ने मालवीय नगर सीट पर सोमनाथ भारती को 39,564 वोटों से हराया था. भारती इस सीट से 2013 से लगातार तीन बार विधायक रह चुके थे. चुनाव हारने के बाद उन्होंने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
बीजेपी विधायक के वकील का दावा
सुनवाई के दौरान सतीश उपाध्याय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई भी प्राथमिकी लंबित नहीं है. उन्होंने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है. वकील ने कहा कि अगर कोई शिकायत लंबित है तो उसका पूरा विवरण होना चाहिए.
कोर्ट ने मांगा था हलफनामा
अदालत ने भारती को याचिका में लगाए गए आरोपों के समर्थन में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर कोई शिकायत लंबित है तो पहले उसकी पुष्टि कर लें. अगर पता नहीं है तो पहले निश्चित हो जाएं. अदालत ने चेतावनी भी दी थी कि अगर लंबित शिकायत का दावा झूठा निकला तो यह झूठा हलफनामा माना जाएगा. यह फैसला सतीश उपाध्याय के लिए बड़ी राहत है. सोमनाथ भारती अब इस सीट पर अपने चुनाव को चुनौती देने में असफल रहे हैं. मालवीय नगर सीट पर बीजेपी की जीत अब कानूनी रूप से मजबूत हो गई है.
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