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नीरज बावनिया की अंतरिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब

गैंगस्टर नीरज बावनिया ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत मांगी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. अगली सुनवाई 30 जून को होगी.

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कुख्यात गैंगेस्टर नीरज बवानिया की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. नीरज बावनिया ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है. बावनिया कि पत्नी अस्पताल में भर्ती हैं.

कोर्ट 30 जून को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. इससे पहले बावनिया की ओर से दायर जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

कोर्ट ने कहा था कि जेल वाहन जैसी छोटी जगह जहां पर सुरक्षाकर्मी भी होते हैं, वहां हुई ये घटना असाधारण दुस्साहस वाली है. वर्ष 2015 में जेल वैन में दो कैदियों की दोहरी हत्या के मामले में आरोपी है. जिसके मामले में 25 अगस्त 2015 को एफआईआर दर्ज किया गया था.

दरअसल रोहिणी कोर्ट के लॉकअप से 9 विचाराधीन कैदियों को जेल वैन में बिठाकर तिहाड़ जेल वापस लाया जा रहा था. तभी वैन के अंदर मौजूद कैदियों के बीच झगड़ा हो गया. इसमें विक्रम और प्रदीप नामक दो कैदियों की मौत हो गई. उसी वैन में नीरज बावनिया भी मौजूद था.

बावनिया पर आरोप है कि उसने विक्रम और प्रदीप पर हमला करते हुए उनके गमछों से ही गला घोंट कर हत्या कर दी. इससे पहले हुई सुनवाई में नीरज बावनिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपी 9 सालों से अधिक समय.से जेल में बंद है. अभी तक यह साफ नही हो पाया है कि इस मामले में चल रहा ट्रायल कब तक खत्म होगा.

ये भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट ने नोएडा पुलिस से मांगी 14 वर्षीय लापता किशोरी मामले में रिपोर्ट, 27 जून को अगली सुनवाई

-भारत एक्सप्रेस 



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