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दिल्ली हाईकोर्ट ने सरोजिनी नगर मार्केट में अवैध निर्माण पर लगाई रोक, NDMC से मांगी रिपोर्ट

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने सरोजिनी नगर मार्केट में हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने एनडीएमसी से पुनर्विकास सर्वे के बाद स्थिति रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की है.

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Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने नई दिल्ली नगर निगम (NDMC) को निर्देश दिया कि वह सरोजिनी नगर मार्केट में हो रहे अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाए. जस्टिस मिनी पुष्करणा ने बाजार का पुनर्विकास के लिए सव्रे किए जाने के बाद एनडीएमसी से नया स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

कोर्ट 31 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई करेगा. साथ ही कहा कि रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताए कि दुकानदारों ने किस सीमा तक अतिक्रमण किया है और ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ उसने क्या कार्रवाई करना चाहती है. अगर कोई नया अनाधिकृत निर्माण किया गया है तो उसपर तुरंत रोक लगाए.

अदालत ने यह निर्देश सरोजिनी नगर मार्केट रेहड़ी पटरी हॉकर्स विकास समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें कहा गया है कि दुकानदारों ने बाज़ार में अवैध निर्माण किया है. उसे हटाने का निर्देश दिया जाए. उन्होंने इस मामले में एनडीएमसी को नोटिस भी जारी किया है और उसके द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है. एक अन्य याचिका में एनडीएमसी से इकाइयों के कथित दुरु पयोग को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है.

उसमें कहा गया है कि स्वीकृत लेआउट योजना के खिलाफ है. एनडीएमसी के वकील ने कहा था कि सरोजिनी नगर बाज़ार के पुनर्विकास योजना के लिए वह एक सर्वेक्षण कर रहा है. यह सव्रेक्षण होने में 10 से 12 सप्ताह लग सकता है. कोर्ट ने उसके बाद स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा.

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-भारत एक्सप्रेस 



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