दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में स्थित फैज ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में गिरफ्तार सभी पांचों आरोपियों को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने 13 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. सभी को डियूटी मजिस्ट्रेट ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. जिन आरोपियों पर पत्थरबाजी का आरोप है उनमें काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद आरिब, समीर और अदनान शामिल हैं.
इन सभी की ओर से दायर जमानत याचिका पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा. एक कांस्टेबल के बयान के बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 121, 123 और 221 के अलावा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम की धारा 3 और दंगा करने से जुड़ी धारा 191 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक ये धाराएं हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और कानून व्यवस्था बिगाड़ने से जुड़े अपराधों को ध्यान में रखकर लगाई गई हैं. अब तक की जांच में पता चला है कि इस हिंसा में स्थानीय लोगों के साथ-साथ कुछ बाहरी लोग भी शामिल थे. पुलिस को इस मामले में एक दो राजनीतिक लोगों के बारे में भी जानकारी मिली है. पुलिस ने दो से तीन लोगों की पहचान भी कर ली है, जिन पर हिंसा भड़काने का आरोप है.
अतिक्रमण हटाने के बाद हिंसा
हालांकि पुलिस ने फिलहाल इनके नाम बताने से इनकार कर दिया है. बताया जा रहा है कि पुलिस के पास ऐसे 400 से ज्यादा वीडियो हैं, जिनकी जांच की जा रही हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद किया हैं. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि अगर कही अवैध निर्माण पाया गया तो कानून अपना काम करेगा. कोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिया है कि वह जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में पूरा सर्वे कराए और अगर कहीं अतिक्रमण मिला तो उसे हटाया जाए.
कोर्ट ने यह आदेश पुरानी दिल्ली के एक निवासी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है. जिसमें जामा मस्जिद के पास अवैध पार्किंग और निर्माण का आरोप लगाया गया है.
दायर याचिका में कहा गया है कि सरकारी जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा हैं. साथ ही आरोप लगाया गया है कि इस तरह का अवैध अतिक्रमण जामा मस्जिद की सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचा रहा हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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