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‘पैसे लौटाएं या जेल जाएं…’, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ईडी के हत्थे चढ़ीं हीरा गोल्ड की MD नोहेरा शेख

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5600 करोड़ रुपये के हीरा ग्रुप स्कैम मामले में फरार चल रहीं नोहेरा शेख को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है. उन पर 1.72 लाख निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है.

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हैदराबाद जोनल ऑफिस ने गुरुग्राम में बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार नोहेरा शेख को गिरफ्तार कर लिया है. नोहेरा शेख हीरा ग्रुप स्कैम मामले में काफी समय से फरार चल रही थीं. पिछले साल मई में इसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह फरार हो गईं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि निवेशकों से लिए गए पैसे तीन महीने के भीतर वापस करें या जेल जाएं. हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर नोहेरा शेख पर 5600 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है.

कई राज्यों में एफआईआर और गैर-जमानती वारंट

उनके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज है. उसके खिलाफ 2018 में तीन गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे, इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था. अदालत से जमानत मिलने के बाद से वह जेल से बाहर थीं. आरोप है कि उसके बाद वह अदालत में पेश नहीं हो रही थीं. इस बाबत उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था. हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का घोटाला भारत के सबसे बड़े निवेश फ्रॉड में से एक है. नोहेरा शेख की इस कंपनी ने हलाल इन्वेस्टमेंट और सोने के कारोबार में भारी मुनाफे का लालच देकर आम जनता को अपने जाल में फंसाया.

1.72 लाख निवेशकों से करोड़ों की धोखाधड़ी

ईडी की जांच में सामने आया है कि नोहेरा शेख ने देशभर के करीब पौने दो लाख (1.72 लाख) भोले-भाले निवेशकों के साथ सीधा फर्जीवाड़ा किया है. इन निवेशकों से 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा की भारी-भरकम रकम जमा कराई गई और फिर उनके पैसे डकार लिए गए. नोहेरा शेख पर खाड़ी देशों के कई निवेशकों से कई 100 करोड़ रुपए के निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप है. इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था.

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हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रबंध निदेशक नोहेरा शेख को 2019 में अन्य लोगों के साथ ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया था. उसी वर्ष उन्हें इसी तरह के मामलों में तेलंगाना और महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने उन पर सुनियोजित साजिश रचने और मासूम लोगों को अपनी बचत ब्याज के बजाय लाभ के लिए अपने पास जमा करने के लिए लुभाने का आरोप लगाया था.



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