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बीजेपी नेता के खिलाफ जारी समन रद्द, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के पास भेजा मामला

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बीजेपी नेता करनैल सिंह को फिलहाल राहत मिल गई है. सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि मामले में एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को सेशन कोर्ट ने रद्द कर दिया है.

दिल्ली के राऊज एवेन्यु कोर्ट से बीजेपी नेता करनैल सिंह को फिलहाल राहत मिल गई है. दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि मामले में एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को सेंशन कोर्ट ने रद्द कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने मामले को वापस मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज दिया है.

एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने बीजेपी नेता करनैल सिंह को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि करनैल सिंह पर लगाए गए आरोपी आधारहीन नही है और केस चलाने के लिए पर्याप्त है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सत्येंद्र जैन से पूछा था कि भाजपा नेता करनैल सिंह के खिलाफ उनकी मानहानि का मुकदमा विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में कैसे चल सकता है. जबकि वह आरोपी नहीं बल्कि शिकायतकर्ता है. जैन के वकील ने कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय है कि यदि कोई पूर्व विधायक किसी मामले में शिकायतकर्ता है तो वह विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में शिकायतकर्ता दर्ज करा सकता है.

मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों पर जैन का जवाब

सत्येंद्र जैन के मुताबिक, करनैल सिंह ने आरोप लगाया है कि ईडी ने उनके घर से 37 किलो सोना बरामद किया, उनके नाम पर 1100 एकड़ जमीन है और उन्होंने भ्र्ष्टाचार करके संपत्ति बनाई है. साथ ही करनैल सिंह ने कथित तौर पर यह भी कहा कि जैन ने भारी मनी लॉन्ड्रिंग की, वह भू-माफिया हैं और उन्हें फिर से जेल भेजा जाएगा. जैन ने इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है.

उन्होंने कहा है कि बीजेपी उनके खिलाफ झूठी बातें बताकर उनकी छवि को खराब कर रही हैं. सत्येंद्र जैन ने वकील रजत भारद्वाज के जरिए यह याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि प्रस्तावित आरोपी ने बयान दिया है कि जैन ने भ्र्ष्टाचार करके अपनी संपत्ति बनाई है और जो पैसा जनता पर खर्च किया जाना था, वह उसने अपने नाम कर लिया है. यह भी आरोप लगाया गया है कि कथित आरोपी ने झूठा बयान दिया है.

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, जमीन विवाद सुलझाने के लिए क्या अब बनेगी ‘राजस्व न्याय सेवा’? केंद्र और राज्यों को नोटिस

-भारत एक्सप्रेस



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