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केरल हाई कोर्ट से ईडी को मिली बड़ी जीत, पिनाराई विजयन की बेटी टी. वीना की बढ़ीं मुश्किलें

प्रवर्तन निदेशालय को केरल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. केरल हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी की व्यापक जांच शक्तियों को पूरी तरह से हरी झंडी दे दी है. कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अपनी कार्रवाई शुरू करने या कुर्की जैसी सिविल प्रक्रिया अपनाने के लिए किसी अनुसूचित अपराध में पहले से आधिकारिक शिकायत दर्ज करने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है. इसे ईडी के लिए एक बड़ी कानूनी और रणनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है.

ईडी को यह सफलता राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन के मामले में एक तगड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ईसीआईआर को पुलिस द्वारा दर्ज की जाने वाली एफआईआर के समकक्ष नहीं माना जा सकता है. यह महज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की एक आंतरिक और गोपनीय प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित वित्तीय हेराफेरी या धन शोधन की जांच शुरू करने का एक प्रशासनिक रिकॉर्ड बनाए रखा है. इसलिए शुरुआती स्तर पर ही इसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती देना पूरी तरह से न्यायसंगत नहीं है.

टी. वीना के आवास पर ईडी की रेड

यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की आईटी कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है. इसको लेकर हालही में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री विजयन के आवास जहां पर उनकी टी वीना रहती है, वहां और बेकरी जंक्शन के पास स्थित विजयन के किराए का आवास पर छापेमारी की थी. CMRL के प्रबंध निदेशक ससीधरन कार्था से जुड़े ठिकाने भी जांच के दायरे में है.

जांच अधिकारी कथित मासिक भुगतान से जुड़े डिजिटल उपकरणों, वित्तीय दस्तावेजो और लेनदेन रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं. ईडी की टीम ने बेपोर से सीपीआई(एम) विधायक और वीना विजयन के पति पीए मोहम्मद रियाज के आवास पर भी छापेमारी की थी. इससे पहले 26 मई को केरल हाई कोर्ट ने कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड और वीणा विजयन की आईटी कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशन के बीच संदिग्ध लेन देन के मामले में एक अहम फैसला सुनाया था.

कोर्ट ने ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच रोकने की याचिका खारिज की

कोर्ट ने ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था. इस मामले में आरोप है कि कोचिन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड ने 2018 से 2019 के बीच पिनराई विजयन की बेटी टी वीना की कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशन को 1.72 करोड़ रुपए का अवैध भुगतान किया था.

आरोप है कि आईटी कंपनी ने सीएमआरएल को कोई सेवा नहीं दी थी. इस खुलासे के बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू किया था.

यह भी पढ़ें: ISI को सीक्रेट्स देने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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