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केरल हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जांच शक्तियों को लेकर बड़ा फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि ईडी को कार्रवाई शुरू करने या संपत्ति कुर्क करने के लिए किसी अनुसूचित अपराध में पहले से एफआईआर दर्ज होने का इंतजार करना जरूरी नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्तियों और सीमाओं को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को तीन जजों की बेंच के पास भेजा. कोर्ट कार्ति चिदंबरम सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी गई है.