लीगल

दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में खालिद सैफी को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका, मुकदमा खत्म करने की मांग वाली याचिका हुई खारिज

2020 में दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े मामले में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट (United Against Hate) के फाउंडर खालिद सैफी (Khalid Saif) को 2020 में हुए दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हत्या के प्रयास का मुकदमा खत्म करने की मांग को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है.

निचली अदालत ने तय किए थे आरोप

दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है. जनवरी में निचली अदालत ने खालिद सैफी, इशरत जहां और 11 अन्य के खिलाफ हत्या की कोशिश के आरोप तय किए थे. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत बरी कर दिया गया था. सैफी ने कोर्ट में दलील दी थी कि इस मामले में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के केस खत्म किया जा चुका है. ना तो उसके पास कोई हथियार बरामद किया गया और ना ही उस पर गोली चलाने का आरोप है. इसलिए आईपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश) के तहत मुकदमा नहीं चल सकता है.

दिल्ली दंगों में मास्टरमाइंड होने का आरोप

जनवरी में अदालत ने खालिद सैफी, शरजील इमाम और उमर खालिद सहित अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे. खालिद सैफी, शरजील इमाम और उमर खालिद सहित कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों (2020 Delhi Riot) के मास्टरमाइंड होने के आरोप में यूएपीए (UAPA) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था.


ये भी पढ़ें: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से दो सप्ताह में लिखित जवाब मांगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक


नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध में हुए प्रदेर्शनों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सैफी के खिलाफ मामला सबूतों पर आधारित है और अभियुक्तों के बीच व्हाट्सएप संदेशों के आदान-प्रदान से यह स्पष्ट है कि सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान चक्का जाम और फिर हिंसा हुई थी. विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने सैफी के इस दावे के खंडन किया था कि सह-आरोपी अमर खालिद और शरजील इमाम के साथ उसका कोई संबंध नहीं था. सैफी मौजूदा मामले में मार्च 2020 से हिरासत में है.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

राजयोगी ब्रह्माकुमार ओमप्रकाश ‘भाईजी’ की 9वीं पुण्यतिथि कल, इंदौर में मीडिया सेमिनार का होगा आयोजन, भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेन्द्र राय होंगे मुख्य अतिथि

राजयोगी ब्रह्माकुमार ओमप्रकाश 'भाईजी' ब्रह्माकुमारीज संस्था के मीडिया प्रभाग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इंदौर…

22 mins ago

Sunny Leone बनी ‘महतारी वंदन योजना’ की लाभार्थी! जानें, बस्तर से जुड़ी इस हैरान कर देने वाली खबर का सच

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत सनी लियोनी को हर महीने…

30 mins ago

सर्दियों के मौसम में गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहने की जरूरत

winter care for pregnant women: सर्दी में प्रेग्नेंसी के दौरान विटामिन डी की कमी हो…

1 hour ago

ICC CT 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच इस तारीख और स्थान पर होगा महामुकाबला, चैंपियंस ट्रॉफी का टेंटेटिव शेड्यूल आया सामने!

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को करनी है लेकिन BCCI ने टीम को सुरक्षा…

1 hour ago

Stock Market: शेयर बाजार हरे निशान के साथ खुला, 600 अंक उछला Sensex

बाजार का रुख सकारात्मक रहा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर 1,223 शेयर हरे निशान में…

2 hours ago

खाड़ी के कई देश पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने से क्यों कर रहे इनकार?

पिछले कुछ वर्षों में, पाकिस्तान से बड़ी संख्या में संदिग्ध यात्री विदेश गए हैं जो…

3 hours ago