Khushi Kapoor Delhi High Court: फिल्म अभिनेत्री खुशी कपूर को पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है. जस्टिस ज्योति सिंह की अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभिनेत्री से जुड़े अश्लील और पोर्नोग्राफिक कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है. अदालत ने खुशी कपूर से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री को भी हटाने का आदेश दिया है. मामले में कोर्ट विस्तृत आदेश बाद में पारित करेगा और अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी.
खुशी के वकील ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान खुशी कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आसव राजन ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री होने के साथ-साथ फैशन आइकॉन भी हैं. उन्होंने अभिनेत्री के नाम, तस्वीर और पहचान के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा, जिसे बाद में अदालत के समक्ष पेश किया गया.
वहीं, मेटा की ओर से पेश वकील ने कहा कि सूची में कई ऐसे अकाउंट शामिल हैं, जो फर्जी अकाउंट नहीं बल्कि फैन पेज हैं. अदालत के समक्ष सोशल मीडिया पर अभिनेत्री की पहचान और तस्वीरों के कथित गलत इस्तेमाल का मुद्दा भी सामने आया.
जाह्नवी कपूर को भी मिली थी राहत
खुशी कपूर से एक दिन पहले उनकी बहन जाह्नवी कपूर को भी दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली थी. इससे पहले अभिनेत्री तब्बू समेत कई अन्य हस्तियां भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने व्यक्तित्व और पहचान के दुरुपयोग के खिलाफ अदालत का रुख कर चुकी हैं.
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कई हस्तियों का है सामान्य मामला
अदालत पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि डिजिटल युग में मानहानि और पर्सनैलिटी राइट्स के बीच अंतर कई मामलों में बेहद मामूली रह जाता है. यह कानून का तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है, जहां किसी व्यक्ति की तस्वीर, आवाज और वीडियो के अनधिकृत इस्तेमाल से उसकी प्रतिष्ठा और पहचान प्रभावित हो सकती है.
रवि किशन, राघव चड्ढा, विवेक ओबेरॉय, अर्जुन कपूर, अल्लू अर्जुन, गौतम गंभीर, काजोल, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर, रजनीकांत, आशा भोसले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और विराट कोहली समेत कई हस्तियां ऐसे मामलों में अदालत का रुख कर चुकी हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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