Kunal Kamra on Eknath Shinde: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह नोटिस महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उनके कथित अपमानजनक कमेंट्स को लेकर सामने आया है. जबकि नोटिस शिवसेना (शिंदे गुट) के दिल्ली प्रमुख संदीप चौधरी की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन पर दिया गया है. बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) वंदना ने 20 जनवरी 2026 को यह आदेश पारित किया था. वहीं कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च 2026 को निर्धारित की है.
मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील
दरअसल शिंदे गुट की शिवशेना के दिल्ली प्रमुख संदीप चौधरी ने रोहिणी कोर्ट में अपील दायर की थी. यह अपील मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ थी जिसमें पुलिस को कुणाल कामरा के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया गया था. याचिका में दावा किया गया है कि कामरा ने ‘नया भारत’ नामक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया.
कुणाल कामरा का ये वीडियो शिंदे सैनिकों को इतना चुभ गया कि होटल में जाकर तोड़-फोड़ कर डाली।
अरे ऐसा क्या बोला उसने जो उबल पड़े? जो बात पूरा महाराष्ट्र जानता है, देश जानता है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है वहीं तो बोला उसने।
अब महाराष्ट्र में सरकार है तुम्हारी तो गुंडागर्दी पर उतर आए। pic.twitter.com/XWDBEypnyk— Dr. Mukesh Kumar (@mukeshbudharwi) March 24, 2025
इस वीडियो में उन्होंने एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. साथ ही याचिकाकर्ता ने ‘गद्दार’, ‘दलबदलू’ और ‘फडणवीस की गोद’ जैसे शब्दों और वाक्यांशों पर आपत्ति जताई है. आरोप है कि इन कमेंट्स से राजनीतिक समूहों के बीच नफरत और दुर्भावना फैलाई गई है.
यह भी पढ़ें: जिस युवती का हुआ अपहरण वो खुद निकली आरोपी, जानिए ग्वालियर की ‘लुटेरी दुल्हन’ की पूरी कहानी?
कामरा के खिलाफ कई राज्यों में दर्ज है केस
बता दें कि कुणाल कामरा के इस वीडियो और संबंधित कमेंट्स को लेकर कई राज्यों में FIR दर्ज हो चुकी हैं. मद्रास हाई कोर्ट में भी दर्ज एक मामले में कामरा को अग्रिम जमानत मिली हुई है. कामरा ने मुंबई हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह के मामले को आगे बढ़ाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है. इसको लेकर कामरा का तर्क है कि राजनीतिक घटनाक्रमों और नेताओं की गतिविधियों पर टिप्पणी करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, जिसको आपराधिक बनाना उचित नहीं है.
कामरा ने मुंबई HC में दायर की याचिका
कामरा ने मुंबई HC में अपनी याचिका में बताया कि उन्होंने जुलाई 2024 में एक शो की स्क्रिप्ट लिखी थी. यह शो अगस्त 2024 से फरवरी 2025 के बीच कुल 60 बार प्रस्तुत किया गया. कामरा का कहना है कि उनके कमेंट्स, व्यंग्य और हास्य के दायरे में आते हैं. वे राजनीतिक व्यंग्य करने वाले कॉमेडियन हैं और उनका इरादा कभी भी नफरत फैलाना नहीं था.
Also Follow Bharat Express on Youtube
- भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.



