Land for job case: लैंड फॉर जॉब के मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि वह पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से जुड़े नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्राधिकारियों से अपेक्षित मंजूरी का इंतजार कर रही है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर मंजूरी दे.
न्यायाधीश ने इसके साथ ही सीबीआई से 26 नवंबर तक मंजूरी पेश करने का निर्देश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी. न्यायाधीश ने इसके अलावा एक आरोपी को आरोपमुक्त करने के मामले में सीबीआई से जवाब मांगा है.
सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि मामले में लगभग 30 आरोपी हैं, जिनके खिलाफ अभियोजन मंजूरी का इंतजार है. सीबीआई ने न्यायाधीश से 15 दिन का और समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने प्रक्रिया में तेजी लाने को कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी.
-भारत एक्सप्रेस
एक बेघर व्यक्ति को मारने के बदले में भीड़ ने तय किया कि हाथिनी मैरी…
दिल्ली में Aam Aadmi Party की सरकार शासन और नौकरशाही पर नियंत्रण से जुड़े कई…
डॉ. राजेश्वर सिंह ने देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने तथा 2047…
AMU छात्र नेता सलमान गौरी ने कहा, जिन बच्चों का सस्पेंशन किया है उन्हें बहाल…
Gautam Adani Indictment In US: दिल्ली में नामचीन क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट विजय अग्रवाल ने उद्योगपति…
Border-Gavaskar Trophy: भारतीय टीम पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 150 रन बनाकर ऑल-आउट…