राजधानी दिल्ली स्थित राऊज एवेन्यू कोर्ट
Land for job case: लैंड फॉर जॉब के मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि वह पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से जुड़े नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्राधिकारियों से अपेक्षित मंजूरी का इंतजार कर रही है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर मंजूरी दे.
न्यायाधीश ने इसके साथ ही सीबीआई से 26 नवंबर तक मंजूरी पेश करने का निर्देश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी. न्यायाधीश ने इसके अलावा एक आरोपी को आरोपमुक्त करने के मामले में सीबीआई से जवाब मांगा है.
सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि मामले में लगभग 30 आरोपी हैं, जिनके खिलाफ अभियोजन मंजूरी का इंतजार है. सीबीआई ने न्यायाधीश से 15 दिन का और समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने प्रक्रिया में तेजी लाने को कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी.
-भारत एक्सप्रेस