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मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने विजयपुर सीट से विधायक मुकेश मल्होत्रा को अंतरिम राहत देते हुए उनकी विधायकी बरकरार रखी है और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचाने वाले विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दिया है. जस्टिस जे. बी पारदीवाला और जस्टिस के. वी विश्वनाथन की पीठ ने यह आदेश दिया है.

हाई कोर्ट ने उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रहे रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया था. कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह राहत सीमित है और अंतिम फैसले तक कड़ें प्रतिबंध लागू रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मुकेश मल्होत्रा सदन की किसी भी प्रक्रिया में मतदान नहीं कर सकेंगे. यानी आने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक उन्हें विधायक के रूप में मिलने वाला वेतन और अन्य भत्ते नहीं दिए जाएंगे. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि कथित जानकारी छिपाने का आरोप तकनीकी है और इसका विस्तृत परीक्षण जरूरी है.

मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को तय

उन्होंने यह भी कहा कि निचली अदालत ने बिना गहराई से तथ्यों की जांच किए जनादेश को पलट दिया. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दिया है. कोर्ट 23 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. बता दें कि ग्वालियर हाई कोर्ट ने क्रिमिनल केस छिपाने के चलते मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया था और भाजपा नेता रामनिवास रावत को विजेता माना था.

कोर्ट ने मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 15 दिन का समय दे दिया था. 24 मार्च को यह 15 दिनों की समयसीमा पूरी हो रही है. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि मल्होत्रा ने 2024 के उपचुनाव नामांकन में केवल 4 क्रिमिनल केस की जानकारी दी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 मामले दर्ज थे. 2 केस की जानकारी छिपाना चुनावी नियमों का उल्लंघन माना गया.

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-भारत एक्सप्रेस



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