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ड्रग्स तस्करी के आरोप में जेल में बंद आरोपी प्रवीण को 18 महीने बाद मिली जमानत

ड्रग्स मामले में 18 महीने से जेल में बंद प्रवीण कुमार को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने विरोध किया, जबकि आरोपी के वकील ने झूठा फंसाने का आरोप लगाया है.

Patiala House Court

ड्रग्स मामले में 18 महीने से जेल में बंद आरोपी को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. एनडीपीएस के स्पेशल जज अतुल अहलावत ने आरोपी प्रवीण कुमार को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दिया है. कोर्ट ने जांच दल द्वारा उचित कार्रवाई नही करने पर आरोपी को जमानत दे दिया है.

कोर्ट ने जांच एजेंसी की कार्रवाई पर उठाया सवाल

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व सूचना के बावजूद, छापेमारी दल ने कार्यवाही की वीडियोग्राफी नहीं कराई, जो सार्वजनिक स्थान पर सरकारी गवाहों की मौजूदगी में कई गई थी, इसलिए एजेंसी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर संदेह पैदा कर रहा है. प्रवीण कुमार को जून 2024 में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरों ने गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने कहा कि छापेमारी के दौरान आरोपी से कथित रूप से बरामद किया गया प्रतिबंधित सामान लाल रंग के अमेरिकन टुरिस्टर बैग में था, लेकिन वह बैंग जांच एजेंसी ने कभी जब्त ही नही किया. कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी ने गवाह घनश्याम और हरभजन लाल को नोटिस तक जारी नही किया ना ही इन गवाहों का बयान दर्ज किया.

मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की. उन्होंने कहा कि 3 जून को सूचना मिली थी कि रेवाड़ी निवासी प्रवीण कुमार अवैध रूप से एनडीपीएस दवाओं की खरीद-फरोख्त में संलिप्त है. सरकारी वकील ने कहा कि प्रवीण अक्सर भागीरथ पैलेस में केबीसी फार्मा के सामने चाय की दुकान के पास अवैध एनडीपीएस दवाओं की खरीद फरोख्त करता है.

आरोपी के वकील ने झूठा फंसाने का आरोप लगाया

वही आरोपी के वकील ने मामले में झूठा फंसाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आरोपी के पास से कोई भी सबूत बरामद नही हुआ है. वह 18 महीने से जेल में बंद है. मामले में सुनवाई अभी शुरू नही हुआ है और ना ही ट्रायल शुरू हुआ है. कोर्ट ने सभी पक्षों की जिरह के बाद सरकारी वकील की दलीलों को खारिज करते हुए जमानत दे दिया.

ये भी पढ़ें- उमर खालिद ने कोर्ट में कहा- ‘मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं, मामला खारिज हो जाएगा’

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-भारत एक्सप्रेस



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