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NEET UG 2025: गलत आंसर की को लेकर छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, रिजल्ट रद्द कर नए सिरे से जारी करने की मांग

NEET UG 2025 परीक्षा में गलत उत्तरों से नुकसान का आरोप लगाते हुए मथुरा के छात्र शिवम गांधी रैना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में आंसर की में सुधार, नया रिजल्ट जारी करने और काउंसिलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है.

NEET-UG

प्रतीकात्मक तस्वीर

NEET UG 2025 परीक्षा में गलत आंसर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. यह याचिका मथुरा के रहने वाले शिवम गांधी रैना ने दायर की है. रैना ने याचिका में कहा है कि 3 सवालों के आंसर गलत होने के कारण उनके रैंक गिर गया था.याचिका में दावा किया गया है कि एटीए ने एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के स्पष्ट प्रमाणों के बावजूद प्रश्न क्रमांक 136 (कोड 47) सहित कई प्रश्नों के गलत उत्तरों को सही नहीं किया. इससे याचिकाकर्ता को 5 अंकों का नुकसान हुआ है.

दायर याचिका में तत्काल आंसर की सुधारने, नए सिरे से रिजल्ट जारी करने और आगामी काउंसिलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है. एनसीईआरटी की कक्षा 11 की जीव विज्ञान पाठ्यक्रम के पृष्ठ 245 पर स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि एडीनल कॉर्टिकल हार्मोन्स ह्रदय गति को नियंत्रित करते हैं, इसके बावजूद एनटीए ने इस सबूत को नजरअंदाज कर दिया. याचिकाकर्ता के वकील सार्थक चतुर्वेदी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की उम्मीद है, क्योंकि मेडिकल काउंसिलिंग प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है.

5 अंकों के नुकसान से रैंक पर पड़ा असर

बता दें कि एनटीए ने तीन जून को प्रोविजनल आंसर की जारी किया था. उसमें शिवम गांधी रैना को Q-52, Q-136 और Q- 140 के जवाब गलत लगा. जिसके बाद उसने चार जून को एनसीईआरटी की किताबों के आधार पर आपत्ति दर्ज की, लेकिन 14 जून को जब फाइनल आंसर की आई, तब भी Q-136 का जवाब नहीं बदला गया. इस वजह से गांधी के 5 नंबर कट गए.

याचिकाकर्ता छात्र का कहना है कि अगर उसे ये पांच अंक मिल जाते तो उसके रैंक बहुत अच्छा होता और अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाता. इसलिए इसके जांच के आदेश देने की मांग की गई है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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