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नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को मिली बड़ी राहत, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दी दोबारा जांच की अनुमति

राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई को दोबारा जांच की अनुमति दे दी है. सीबीआई ने अदालत से अतिरिक्त समय मांगते हुए कहा था कि मामले की साजिश में शामिल अन्य आरोपियों और उनकी भूमिका की जांच अभी जारी है.

Rouse Avenue Court

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले की दोबारा जांच की सीबीआई को अनुमति दे दिया है. कोर्ट ने सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई ने अर्जी दाखिल कर दोबारा जांच के आदेश देने की मांग की थी. साथ ही सीबीआई इस परीक्षा घोटाले की कड़ियों को पूरी तरह जोड़ने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी. ताकि बाकी आरोपियों की जांच की जा सके.

सीबीआई ने कहा कि मामले की जांच अभी चल रही है, मामले में जिन 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है, उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है, मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. सीबीआई ने कहा चार्जशीट में भी हमने कहा है कि मामले में कुछ लोगों के खिलाफ जांच अभी चल रही है, मामले की साजिश में शामिल दूसरे लोगों की भूमिका की जांच अभी चल रही हैं.

सीएफएसएल रिपोर्ट के आधार पर जांच की तैयारी

सीबीआई ने दायर याचिका में कहा है कि सीएफएसएल की रिपोर्ट में कुछ अहम बातें सामने आई है, जिसको लेकर जांच करनी है. सीबीआई ने मामले में 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है. जिसपर कोर्ट संज्ञान ले चुका है. जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरूरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार शामिल है. ये सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में है.

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 315 (5), 318 (4), 61(2), 238, 303 (2), भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2) और 13 (1)(ए) और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अफेयर मिन्स) एक्ट की धारा 10, धारा 3, 4, 5 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज किया था. मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस मामले में हर मिनट कीमती है और सभी वकीलों के समन्वय की आवश्यकता होगी.

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-भारत एक्सप्रेस



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