Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राऊज एवेन्यु कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने मानहानि याचिका को किया खारिज

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका को खारिज कर दिया.

nirmala sitharaman

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राऊज एवेन्यु कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका को खारिज कर दिया है. एसीजेएम पारस दलाल ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले को आगे बढ़ाने जैसा कुछ नही दिखता है, इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है. यह शिकायत आप आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने की थी, जिसमें राजनीतिक लाभ के लिए बयान देने का आरोप लगाया गया था. इससे पहले कोर्ट ने लिपिका मित्रा पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया था.

साथ ही कोर्ट ने मित्रा से कहा था कि वह जुर्माने की राशि सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन में जमा कराए.

आपराधिक मानहानि का मामला राऊज एवेन्यू कोर्ट में दर्ज

मित्रा ने सीतारमण के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. उन्होंने सीतारमण पर प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में अपने खिलाफ अपमानजनक व मानहानिकारक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया था. मित्रा ने कहा था कि सीतारमण ने यूट्यूब पर प्रकाशित एक प्रेस कांफ्रेंस में मानहानिकारक, झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए हैं, जिसका प्रसारण 17 मई को रिपब्लिक टीवी और एनडीटीवी समाचार चैनलों पर किया गया था.

कोर्ट ने पहले ही मित्रा पर लगाया था जुर्माना

लिपिका मित्रा ने अपनी शिकायत में यह भी दावा किया था कि निर्मला सीतारमण ने जानबूझकर उनके और उनके पति के पुराने मेट्रोमोनियल विवाद का जिक्र किया लेकिन उन्होंने यह जानकारी छुपाया कि अब वह दोनों फिर से एक साथ रह रहे हैं, और उनका शादीशुदा जीवन सामान्य तौर पर चल रहा है.

लिपिका ने यह भी कहा था कि वित्त मंत्री के बयान से उनके पति के साथ उन्हें व उनके दो नाबालिग बच्चों को भी अपूरणीय मानसिक पीड़ा हुई है.

ये भी पढ़ें: मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती एफडी घोटाला मामले में दोषी करार

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital