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पटियाला हाउस कोर्ट ने ओलंपिक पदक विजेता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले को किया बंद

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बजरंग पुनिया के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि का मामला आपसी समझौते के बाद बंद कर दिया. पहलवानों के आंदोलन के दौरान दिए गए बयान को लेकर हुआ था विवाद.

Patiala House Court
Edited by Akansha

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ओलंपिक पदक विजेता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले को खत्म कर दिया है. कोर्ट ने मामले को तब बंद कर दिया जब दोनों पक्षों ने अदालत को बताया कि उन्होंने आपस में मामले को सुलझाने का मन बना लिया है. जिसके बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने मामले को बंद करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने बजरंग पुनिया को दिया था जमानत

इस मामले में कोर्ट ने 9 नवंबर 2023 को बजरंग पुनिया को जमानत दे दिया था. पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान बजरंग पुनिया ने कहा था कि दहिया के पास उनके आंदोलन का विरोध करने का नैतिक आधार नहीं है, क्योंकि उनके विरुद्ध दुष्कर्म का मामला चल रहा है. दहिया ने तब अदालत का रुख किया था.

कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत समन किया था जारी

कोर्ट ने बजरंग पुनिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी किया था. दहिया ने दायर अर्जी में कहा है कि बजरंग पुनिया ने 10 मई 2023 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक प्रेस कांफ्रेंस में मनगढ़ंत आरोप लगाए थे. इन आरोपों के जरिए उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई.

याचिका में कही गई ये बात

याचिका में यह भी कहा गया है कि बजरंग पुनिया के साथ कुछ महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. बता दें कि देश के शीर्ष पहलवानों में शुमार बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित कुछ अन्य पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में कई दिनों तक प्रदर्शन किया था.

-भारत एक्सप्रेस 


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