Quentin Deacon Drug Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 में मादक पदार्थो की तस्करी के मामले में गिरफ्तार दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि जब्त किए गए पदार्थो को परीक्षण के लिए भेजे जाने से पहले आपस में मिला दिया गया था.
कोर्ट ने कहा कि आरोपी क्वेंटिन डिकॉन को जमानत देते हुए कहा कि नमूना लेने से पहले पदार्थों को मिलाने से यह पता लगाना असंभव हो जाता है कि परीक्षण के लिए भेजा गया कौन सा नमूना किस पॉकेट का है या उनका अलग-अलग वजन कितना है. कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ने सुनवाई के दौरान खुद स्वीकार किया था कि जब्त किए गए ड्रग्स को नमूना लेने से पहले मिला दिया गया था.
क्वेंटिन डिकॉन को हेरोइन मामले में चार साल बाद जमानत
क्वेंटिन डिकॉन को 27 जून 2021 को गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि आरोपी पहले ही चार साल से अधिक समय तक जेल में रह चुका है. इस मामले में 23 दिसंबर 2021को चार्जशीट दाखिल किया गया था. जिसमें 14 गवाहों में भी अभी तक मात्र 6 गवाहों की ही गवाही दर्ज हो पाई है.
कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि मुकदमें के पूरा होने के काफी समय लगेगा. लिहाजा जमानत दिया जाता है. अभियोजन पक्ष के अनुसार सीमा शुल्क विभाग ने जून 2021 में भारत आने पर याचिकाकर्ता के पास से मिली हेरोइन जब्त कर ली थी. इसमें दावा किया गया था कि उसके पास से 10,500 ग्राम था, जिसमें एक पैकेट का वजन लगभग 10 हजार ग्राम था वही एक प्लास्टिक कंटेनर का वजन 480 ग्राम था.
Also Follow Bharat Express on X
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.



