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फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने दुबई जाने की कोर्ट से मांगी अनुमति, कोर्ट ने जारी किया नोटिस और मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को दुबई में दिवाली कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति देने संबंधी याचिका पर नोटिस जारी किया. इससे पहले उनके खिलाफ चेक बाउंस और कर्ज विवाद के मामले दर्ज हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव की ओर से दायर याचिका पर स्थानीय पुलिस और एक निजी फर्म को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. राजपाल यादव ने दीवाली कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दुबई जाने के लिए अनुमति की मांग की है. जस्टिस रविंदर डुडेजा ने यह नोटिस जारी किया है. कोर्ट 14 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि बिहार ग्लोबल कनेक्ट नामक कंपनी ने दुबई में दिवाली कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है.

उन्होंने कहा कि राजपाल यादव को 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक विदेश यात्रा करनी है. इससे पहले भी राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 जून से 5 जुलाई के बीच आस्ट्रेलिया के मेलबर्न की यात्रा करने की अनुमति मिल चुकी हैं. कोर्ट राजपाल यादव को आदेश दिया था कि विदेश यात्रा के दौरान रहने का स्थाई पता और मोबाइल नंबर अदालत को देने को कहा है. इससे पहले राजपाल यादव ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म मेरा काले रंग दा यार’ के प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति मांगी थी.

सुरेंदर सिंह ने कंपनी के खिलाफ दर्ज कराया केस

राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा ने 2010 में बतौर निदेशक पहली फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए व्यापारी सुरेंदर सिंह से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. इस रकम की वापसी के लिए यादव एक्सिस बैंक मुंबई का एक चेक सुरेंदर सिंह को दिया जो कि सितंबर 2015 में बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया.

बाद में कर्ज देने वाले व्यक्ति ने राजपाल की कंपनी श्री नौरंग गोदावरी इंटरटेनमेंट के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि मैं राजपाल यादव के अतीत के इस आचरण से संतुष्ट हूं कि वह इतनी राशि के भुगतान करने की स्थिति में होने के बावजूद सजा के क्रियान्वयन से बचने के लिए टाल मटोल कर रहे थे. बता दें कि निचली अदालत ने सात चेक बाउंस होने के मामले में छह महीने की कैद की सजा सुनाई थी.

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– भारत एक्सप्रेस



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