Rouse Avenue Court Case: दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा बीजेपी नेता करनैल सिंह के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 29 मई को फैसला सुनाएगा. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.
मामले को वापस मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजा
इससे पहले एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को सेंशन कोर्ट ने रद्द कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने मामले को वापस मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज दिया था. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने बीजेपी नेता करनैल सिंह को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था.
कोर्ट में शिकायतकर्ता दर्ज करा सकता
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि करनैल सिंह पर लगाए गए आरोपी आधारहीन नहीं है और केस चलाने के लिए पर्याप्त है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सत्येंद्र जैन से पूछा था कि भाजपा नेता करनैल सिंह के खिलाफ उनकी मानहानि का मुकदमा विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में कैसे चल सकता है. जबकि वह आरोपी नहीं बल्कि शिकायतकर्ता है.
जैन के वकील ने कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय है कि यदि कोई पूर्व विधायक किसी मामले में शिकायतकर्ता है तो वह विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में शिकायतकर्ता दर्ज करा सकता है.
1100 एकड़ जमीन है, भ्र्ष्टाचार करके संपत्ति बनाई
सत्येंद्र जैन के मुताबिक, करनैल सिंह ने आरोप लगाया है कि ईडी ने उनके घर से 37 किलो सोना बरामद किया, उनके नाम पर 1100 एकड़ जमीन है और उन्होंने भ्र्ष्टाचार करके संपत्ति बनाई है. साथ ही करनैल सिंह ने कथित तौर पर यह भी कहा कि जैन ने भारी मनी लॉन्ड्रिंग की, वह भू-माफिया हैं और उन्हें फिर से जेल भेजा जाएगा. जैन ने इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है.
झूठी बातें बताकर छवि को खराब कर रही
उन्होंने कहा है कि बीजेपी उनके खिलाफ झूठी बातें बताकर उनकी छवि को खराब कर रही हैं. सत्येंद्र जैन ने वकील रजत भारद्वाज के जरिए यह याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि प्रस्तावित आरोपी ने बयान दिया है कि जैन ने भ्र्ष्टाचार करके अपनी संपत्ति बनाई है और जो पैसा जनता पर खर्च किया जाना था, वह उसने अपने नाम कर लिया है. यह भी आरोप लगाया गया है कि कथित आरोपी ने झूठा बयान दिया है.
यह भी पढे़ं: कभी जूते और किराए के नहीं थे पैसे, आज ट्रैक पर तूफान बन रच दिया इतिहास; जानिए नए ‘उड़न सिख’ गुरिंदरवीर की पूरी कहानी
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.


