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कर्नाटक के श्रींगेरी विधानसभा सीट पर डाक मतपत्रों की दोबारा गिनती को लेकर दायर याचिका पर11 मई को होगी सुनवाई

कर्नाटक की श्रींगेरी विधानसभा सीट पर डाक मतपत्रों की दोबारा गिनती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कांग्रेस नेता टीडी राजे गौड़ा ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पोस्टल बैलेट्स की पुनर्गणना कराई गई थी.

OBC Reservation Supreme Court

कर्नाटक के श्रींगेरी विधानसभा सीट पर डाक मतपत्रों की दोबारा गिनती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कांग्रेस नेता टीडी राजे गौड़ा ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें पोस्टल बैलेट्स की दोबारा गिनती कराने की मांग की है.

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की पीठ ने दायर याचिका पर 11 मई को सुनवाई का भरोसा दिया है. पुनर्गणना के बाद 2023 विधानसभा का चुनाव में श्रींगेरी सीट जितने वाले राजे गौड़ा भाजपा उम्मीदवार डीएन जीवराज से 52 वोटों से हार गए थे. वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने सीजेआई सूर्यकांत के समक्ष.मेंशन कर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनके मुवक्किल की सदस्यता चली गई है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने डाक मतों से कथित छेड़छाड़ के मामले को रद्द करते हुए पुलिस और संबंधित अधिकारियों की कड़ी फटकार लगाई है.

हाई कोर्ट ने 2026 में दर्ज केस पर उठाया सवाल

अदालत ने कहा कि 2023 की घटना को लेकर 2026 में केस दर्ज करना न्यायसंगत नही है और यह कार्रवाई राजनीतिक प्रभाव में कई गई प्रतीत होती है. गौरतलब है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में राजे गौड़ा ने जीवराज को 201 वोटों से हराया था. बेंगलुरु में मुख्यमंत्री ने कहा, यह स्पष्ट रूप से आपराधिक साजिश का मामला है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, भाजपा और जेडीएस के एजेंटों की ओर से स्वीकार किए जा चुके वैध मतों को बाद में अधिकारियों ने खराब कर दिया.

बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश पर जब पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती हुई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. कांग्रेस विधायक के 255 वोट अवैध पाए गए. जिससे उनका कुल आंकड़ा गिर गया.

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-भारत एक्सप्रेस



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