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अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले समझना हुआ बेहद आसान, हिंदी में मिलेंगे ऑडियो-वीडियो बुलेटिन और फैसलों का सरल सार

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी दिवस के अवसर पर आम लोगों तक न्यायिक जानकारी आसान भाषा में पहुंचाने के लिए हिंदी जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की है.

सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों के लिए मानक प्रारूप तय करने की मांग पर सुनवाई को तैयार.

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी दिवस के अवसर पर आम लोगों तक न्यायिक जानकारी को आसान भाषा में उपलब्ध कराने के लिए हिंदी में नई जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की है. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही प्रतिदिन करीब 15 से 30 मिनट का हिंदी ऑडियो और वीडियों बुलेटिन भी जारी किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक हिंदी में उपलब्ध कराए जाने वाले सार के साथ संबंधित आधिकारिक फैसले या उससे संबंधित आदेश का लिंक भी दिया जाएगा. ताकि लोग जरूरत पड़ने पर मूल न्यायिक आदेश को भी देख सकें. आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी होने के बाद यह सेवा जल्द शुरू की जाएगी. आम नागरिकों और याचिककर्ताओ को फायदा होगा.

अब सरल भाषा में समझ सकेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले

सुप्रीम कोर्ट की यह पहल खासकर आम नागरिकों, वादकारियों और दिव्यांगजनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इसका उद्देश्य यह है कि लोग अदालत के महत्वपूर्ण फैसलों, उनके प्रभाव और आगे की प्रक्रिया को अपनी परिचित भाषा में आसानी से समझ सकें. अक्सर अदालत के फैसले कानूनी शब्दावली और लंबे दस्तवेज़ों में होते है, जिन्हें सामान्य व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल होता है.

ऐसे में सरल हिंदी में फैसलों का सार और ऑडियो-वीडियों बुलेटिन लोगों को न्यायिक फैसलों की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने में मदद करेंगे. न्याय तक पहुंच को आसान बनाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की इस पहल का उद्देश्य न्याय तक पहुच को अधिक सुलभ बनाना और भारतीय भाषाओं को न्यायिक जन सूचना से जोड़ना है.

खास तौर पर वे लोग जो लंबे कानूनी दस्तावेज पढ़ने या समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, उनके लिए ऑडियो और वीडियों माध्यम उपयोगी साबित हो सकते है. यह जन सूचना सेवा फिलहाल हिंदी से शुरु की जाएगी. इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा. इससे देश के अलग-अलग भाषाई क्षेत्रों के नागरिक सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों की संक्षिप्त और सहज जानकारी अपनी भाषा में हासिल कर सकेंगे.

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-भारत एक्सप्रेस



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