सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में 25 फीसदी डोमिसाइल आरक्षण की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने यह फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत मिले अधिकार का प्रयोग करते हुए इस आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है.
यह याचिका 2022 में एनएलयू की कार्यकारी परिषद के उस प्रस्ताव के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें राजस्थान के छात्रों के लिए 25 फीसदी आरक्षण लागू किया गया था. याचिकाकर्ता ने इसे अनुच्छेद 14 यानी (समानता के अधिकार) और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक करार दिया था और कहा था कि इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह आरक्षण पूरी तरह वैध है और इससे किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता.
याचिकाकर्ता का तर्क था कि एनएलयू-जोधपुर अधिनियम 1999 के तहत न तो ऐसे आरक्षण का प्रावधान है और न इसे लागू करने से पहले अकादमिक परिषद की सहमति ली गई है.
ये भी पढ़ें: सीजेआई बी. आर. गवई ने विष्णु प्रतिमा बयान को लेकर स्पष्ट किया, सोशल मीडिया पर गलतफहमी पर जताया खेद
Also Follow Bharat Express on X
-भारत एक्सप्रेस
Pitra Paksha 2026: पितृ पक्ष 2026 की शुरुआत 26 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध से होगी,…
Cyclone Arnab Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन और चक्रवात 'अर्नब' के…
Asian Games 2026: भारत के स्टार डिस्टेंस रनर सावन बरवाल ने एशियन गेम्स 2026 में…
Aaj Ka Panchang 26 September 2026 Shaniwar: 26 सितंबर 2026, शनिवार का पंचांग कई मायनों…
Vrishabh Rashi Today Horoscope: वृषभ राशि वालों के लिए आज नए आइडिया और अवसर सामने…
Mithun Rashi Aaj Ka Rashifal: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन पुराने…