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चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन के मामले में टीएमसी नेताओं को कोर्ट से पेशी में राहत

राऊज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने सभी को समन जारी कर 30 अप्रैल को पेश होने को कहा था. मजिस्ट्रेट ने यह समन दिल्ली पुलिस की आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए जारी किया है.

Rouse Avenue Court
Edited by Akansha

प्रतिबंध के बावजूद भारत के चुनाव आयोग के समक्ष विरोध प्रदर्शन करने के मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने टीएमसी नेताओं को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है. टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन, सागरिका घोष, साकेत गोखले, शांतनु सेन, डोला सेन, नदीमुल हक, अर्पिता घोष, अबीर रंजन बिश्वास, सुदीप राहा और अन्य को पेशी से छूट दी है कोर्ट 13 मई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

कोर्ट ने पहले जारी किया था समन

राऊज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने सभी को समन जारी कर 30 अप्रैल को पेश होने को कहा था. मजिस्ट्रेट ने यह समन दिल्ली पुलिस की आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए जारी किया है. उन नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव आयोग के आसपास धारा 144 लगने के बावजूद 8 अप्रैल, 2024 को चुनाव आयोग के बाहर बैनर व पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया है.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

उन्हें प्रदर्शन करने से रोका भी गया और प्रतिबंधित क्षेत्र होने की बात भी कही गई, उसके बावजूद नेताओं ने प्रदर्शन किया है. इससलिए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 145 सहित 34 के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जाए. इसको लेकर संसद मार्ग थाना ने आरोप पत्र दाखिल किया था.

-भारत एक्सप्रेस 


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