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33 percent reservation

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण कानून को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि यह विधेयक अब कानून बन चुका है और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में चुनौती देने का सुझाव दिया.