जजों की रिटायरमेंट उम्र पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, राज्यों से 2 हफ्ते में मांगा फैसला
Supreme Court judges retirement age: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाई कोर्ट से परामर्श कर दो सप्ताह में बताने को कहा है कि न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जाए या नहीं. अदालत ने स्पष्ट किया कि सहमति होने पर 1 अप्रैल 2026 से जजों को 61 वर्ष तक सेवा में रहने की अनुमति मिल सकती है.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले महीने इनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी. जिसे राष्ट्रपति ने 4 फरवरी को इन नामों पर मुहर लगाई थी.





