70 वर्षीय पति को मिली राहत, हाईकोर्ट ने पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने से किया इनकार
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 वर्षीय पति को बड़ी राहत देते हुए पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने आर्थिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को देखते हुए आदेश दिया.





