अपहरण के मामले में तीन आरोपी दिल्ली की अदालत से बरी, जानें क्या है ये मामला
सत्र अदालत ने गवाहों के मुकरने और वैज्ञानिक साक्ष्य की कमी के कारण तीन आरोपियों को फिरौती के लिए अपहरण के मामले में बरी कर दिया. आरोपियों की पहचान स्थापित नहीं हो सकी, जिससे संदेह का लाभ देते हुए उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया.





