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दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यभिचार के मामले में कहा है कि व्यभिचार के आधार पर तलाक की याचिका दायर करते समय कथित प्रेमी या प्रेमिका को पक्षकार बनाना अनिवार्य है. जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने यह फैसला दिया है.