Bharat Express

airport customs share data of passengers

एयरलाइंस को विदेशी यात्रियों की जानकारी भारतीय कस्टम विभाग को देना अनिवार्य है और यह नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो जाएगा. इस नियम का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है.