सिर्फ आरोपितों को ही समन जारी कर सकता है विशेष न्यायालय: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पाक्सो एक्ट की धारा 33 के तहत विशेष जज केवल चार्जशीट या कंप्लेंट पर ही संज्ञान लेकर सम्मन जारी कर सकते हैं. कोर्ट ने चार्जशीट से बाहर याचियों के खिलाफ जारी सम्मन आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द किया और विशेष अदालत को नियमानुसार दोबारा संज्ञान लेने का निर्देश दिया.





