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सिर्फ आरोपितों को ही समन जारी कर सकता है विशेष न्यायालय: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पाक्सो एक्ट की धारा 33 के तहत विशेष जज केवल चार्जशीट या कंप्लेंट पर ही संज्ञान लेकर सम्मन जारी कर सकते हैं. कोर्ट ने चार्जशीट से बाहर याचियों के खिलाफ जारी सम्मन आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द किया और विशेष अदालत को नियमानुसार दोबारा संज्ञान लेने का निर्देश दिया.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190मे 193के तहत कोर्ट अपनी जानकारी के आधार पर चार्जशीट से बाहर आरोपी के खिलाफ सम्मन जारी कर सकती है किंतु पाक्सो एक्ट की धारा 33मे यह अधिकार विशेष जज को नहीं है.वह पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट पर ही संज्ञान लेकर सम्मन जारी कर सकती है.अपनी जानकारी के आधार पर पाक्सो एक्ट के विशेष जज को विवेचना में अलग हुए आरोपी को सम्मन जारी करने का अधिकार नहीं है.

कोर्ट ने अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष जज पाक्सो एक्ट बरेली के याचियों के विरूद्ध जारी सम्मन आदेश 29मई 24को अवैध करार देते हुए रद कर दिया है और विशेष अदालत को नियमानुसार नये सिरे से संज्ञान लेने का निर्देश दिया है.

चार्जशीट से बाहर याचियों को तलब करना गलत

कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि याचियों के खिलाफ जारी सम्मन ही रद किया गया है. चार्जशीट में शामिल आरोपी के खिलाफ केस कार्यवाही चलेगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने दिशा व एक अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह ने बहस की. इनका कहना था कि विशारतगंज थाने में याचीगण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363,366,व120बी तथा पाक्सो एक्ट की धारा 16/17के तहत एफआईआर दर्ज की गई. विवेचना अधिकारी ने याची एक का नाम एफआईआर में नहीं होने व चार्जसीट में शामिल न करने तथा याची दो के खिलाफ सबूत न मिलने के कारण चार्जशीट से बाहर कर दिया.केवल एक आरोपी अजीत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.

किंतु विशेष जज पाक्सो ने आरोपी सहित याचियों के खिलाफ सम्मन जारी कर तलब किया.जिसकी वैधता को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि विशेष जज को केवल चार्जशीट में आरोपी या कंप्लेंट मिलने पर ही संज्ञान लेकर सम्मन जारी करने का अधिकार है. याचियों के खिलाफ न तो चार्जशीट है और न ही कोई कंप्लेंट दाखिल है. इसलिए सम्मन आदेश सहित केस कार्यवाही रद किया जाय. कोर्ट ने कानूनी उपबंधो पर विचार किया और विशेष जज के आदेश को रद कर दिया.

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-भारत एक्सप्रेस 



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