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Alllahabd High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्रेच सुविधा की मांग पर सुनवाई करते हुए कहा कि बाल देखभाल केंद्र मुख्य इमारत में होना चाहिए. जनहित याचिका में महिला अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले क्रेच की आवश्यकता पर जोर दिया गया.