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Anti-terror law

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी तस्लीम अहमद और अब्दुल खालिद सैफी को 6 महीने की अंतरिम जमानत देने के साथ यह मामला बड़ी पीठ को भेज दिया है.