Urdu Conclave 2026

arrested persons rights

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी के कारण की जानकारी देना उसका मौलिक अधिकार है. ऐसा न करना संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन होगा और गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी.