EPFO का बड़ा बदलाव, पैसे निकालते समय अब नाम वेरिफाई कराने के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की फोटो नहीं चाहिए होगी
EPFO ने PF क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. अब कर्मचारियों को नाम वेरिफिकेशन के लिए कैंसिल चेक या पासबुक की आवश्यकता नहीं, और बैंक सीडिंग के लिए एम्प्लॉयर अप्रूवल भी हटा दिया गया है.