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Bandra Tati Dantewada IED blast

Dantewada IED Blast Case: बंदरा ताटी उर्फ हुंगा, पुत्र भीमा ताटी, को भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UA(P) Act) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित किया गया है.