Dantewada IED Blast Case
Dantewada IED Blast Case: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अप्रैल 2023 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में हुए घातक IED विस्फोट मामले में एक प्रमुख आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इस हमले में जिला रिजर्व गार्ड (DRG) के 10 जवानों और एक नागरिक ड्राइवर की मौत हो गई थी. यह हमला प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन भाकपा (माओवादी) के सदस्यों द्वारा अंजाम दिया गया था.
चार्जशीट के अनुसार, बंदरा ताटी उर्फ हुंगा, पुत्र भीमा ताटी, को भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UA(P) Act) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित किया गया है.
दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ का अध्यक्ष था आरोपी
जांच में सामने आया है कि बंदरा ताटी दंतेवाड़ा जिले के अचेली गांव में भाकपा (माओवादी) के अग्रिम संगठन दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ (DAKMS) का अध्यक्ष था. वह उस हमले में इस्तेमाल किए गए IEDs की ढुलाई में शामिल था, जिसे अरनपुर इलाके में सुरक्षा बलों से हथियार लूटने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश के तहत अंजाम दिया गया था.
आरोपी के पास से मिली विस्फोटक सामग्री
NIA की जांच के मुताबिक, बंदरा ताटी के पास प्रतिबंधित विस्फोटक सामग्री थी, जो उसे संगठन के वरिष्ठ कैडरों से मिली थी. वह माओवादी साजिश बैठकों में भी शामिल रहा था.
2023 में 26 आरोपियों के खिलाफ राज्य पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट
इससे पहले राज्य पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के दौरान 2023 में 26 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. बाद में NIA ने इस केस को फिर से 23 फरवरी 2024 को RC-07/2024/NIA/RPR के तहत दर्ज किया.
– भारत एक्सप्रेस
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